धारा 4(1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के अनुसरण में आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में सूचना
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुपालन में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती हैः
1.संगठन व क्रियाकलाप
क्र. संख्या | मद | प्रकटन विवरण |
क | ख | ग |
1.1 | संगठन के क्रियाकलाप तथा इसके दायित्वों के विवरण 4(1)(ख)(i)] | (i) संगठन का नाम व पता |
(ii) संगठन का प्रधान | ||
(iii) विजन मिशन व प्रमुख उद्देश्य | ||
(iv) क्रियाकलाप व दायित्व | ||
(v) संगठनात्मक चार्ट | ||
(vi) अन्य विवरण क ) परिचय ख) अब तक के क्रियाकलाप |
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1.2 | इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा दायित्व [धारा 4(1) (ख)(ii)] |
अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां तथा दायित्व (प्रशासनिक वित्तीय तथा न्यायिक)तथा नियम / आदेश जिसके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं / प्रयोग किए जाते हैं आईएफसीआई के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके पद/कार्य-क्षेत्र के अनुरूप दैनिक कार्यों के लिए यथापेक्षित विनिर्दिष्ट दायित्व तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है । बोर्ड विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन का निर्णय लेता है । इन शक्तियों की संगठन की आवश्यकतानुसार तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर पुनः समीक्षा की जाती है/संशोधन किया जाता है।. (ii)कार्य आबंटन |
1.3 | जवाबदेही की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्य-विधि । [धारा 4(1)(ख)(iii)] |
निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें निम्नलिखित शामिल हैं मुख्य निर्णय लेने के पॉइंट्स की पहचानअंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित प्रावधान अधिनियम नियम आदि निर्णय लेने की समय सीमा यदि उपलब्ध हो एवं पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल आईएफसीआई में निर्णय लेने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक सुपरिभाषित कार्य-विधि है । आईएफसीआई उधार देने निवेश वसूली करने तथा अन्य सम्बन्धित परिचालनात्मक मामलों के सम्बन्ध में समितियां बनाता है।आईएफसीआई में भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देशों के आधार पर एक पारिभाषित संगठनात्मक ढांचा तथा जवाबदेही की स्पष्ट पद्धति है । किसी मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सभी क्रेडिट निर्णयों की सूचना अगले उच्चतर प्राधिकारी को नियंत्रण/अनुवर्तन के प्रयोजन से दी जाती है । शक्तियों के उचित प्रत्यायोजन का प्रयोग करने एवं रिपोर्टें भेजने की पद्धति अपनाई जाती है और इनका नियमित रूप से अनुवर्तन किया जाता है । बोर्ड द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार प्रशासनिक निर्णय विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तथा कार्यपालक निदेशक कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा भी लिए जाते हैं ।
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1.4 | कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(ख)(iv)] |
(i) प्रस्तावित कार्यों / सेवाओं की प्रकृति |
(ii) कार्यों / सेवा वितरण के लिए मानदंड / मानक |
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(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है ख) एसडीएफ - https://dfpd.gov.in/listofbasicdocuments.htm https://dfpd.gov.in/download-forms.htm ग) एमसिप्स - निर्धारित प्रारूप में डेटा भरने के निर्देश के साथ आवेदकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज एमईआईटीवाई पोर्टल में उपलब्ध हैं https://www.msips.in/MSIPS/HomePage . सभी आवेदक अपनी परियोजना के अनुमोदन के बाद एमईआईटीवाई द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और डेटा जमा करने के लिए निर्देश और प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो लिंक भी उपलब्ध है जिसमें दावा प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। घ) अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी योजना (CEGSSC) ङ) स्पेक्स च) पीएलआई
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(iv) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा परिचालन आवश्यकताओं, दक्षता प्राप्त करने, दत्तकार्यों की महत्वपूर्णता, ग्राहक आवश्यकता और नियामक आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है। | ||
(v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया ग) लोकपाल |
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1.5 | नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और कार्यों के निर्वहन के लिए रिकॉर्ड [धारा 4(1)(ख)(v)] |
i) रिकार्ड/मैन्युअल/अनुदेश का शीर्षक व स्वरूप तथा नियमों, नियामकों, अनुदेशों, मैनुअलों तथा रिकार्डों की सूची विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा आन्तरिक प्रयोग हेतु जारी इस प्रकार के कई दस्तावेज हैं जैसे मैनुअल, अनुदेशों की पुस्तक, संहिताबद्ध परिपत्र, शक्तियों का प्रत्यायोजन । (ii) अधिनियम/नियम मैनुअल आदि सार्वजनिक संस्थान का उपक्रम होने के नाते आईएफसीआई आरटीआई अधिनियम के अधीन पारिभाषित दिशानिर्देशों का पालन करता है। (iii) स्थानान्तरण पॉलिसी तथा स्थानान्तरण आदेश आईएफसीआई में स्थानान्तरण संगठनात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए और स्थानान्तरण पॉलिसी के अनुसार किए जाते हैं। स्थानान्तरण पॉलिसी यहां दी गई है। |
1.6 | प्राधिकरण द्वारा इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4 (1) (बी) (vi)] |
(i) दस्तावेजों की श्रेणियाँ (ii) दस्तावेजों / श्रेणियों का कस्टोडियन दस्तावेज गोपनीय (जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते) और सामान्य, दो श्रेणियों में, वर्गीकृत किए जाते हैं । कम्पनी द्वारा धारित दस्तावेज सामान्यतया सम्बन्धित तथा जवाबदेह अधिकारी द्वारा कम्पनी में ही संदर्भ के प्रयोजन के लिए रखे जाते हैं । क) अपने परिचालनों के प्रभावी तथा कुशल संचालन के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित सामान्य दस्तावेज रखे जाते हैं:
ख) गोपनीय दस्तावेज जिन्हें अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रकटन से छूट प्राप्त है, इस प्रकार हैं:
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1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4 (1) (बी) (viii)] |
(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम। (ii) संरचना (iii) किस दिनांक से इसे गठित किया गया (iv) कार्यकाल / अवधि (v) शक्तियाँ और कार्य (vi) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? (vii) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं? (viii) वह स्थान जहाँ जनता के लिए कार्यवृत्त उपलब्ध हैं? आईएफसीआई लि. का संचालन इसके निदेशक बोर्ड तथा इसकी विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं और आईएफसीआई को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देती हैं । आईएफसीआई की बोर्ड के स्तर की समितियां निम्नानुसार हैं - 1.1 लेखा-परीक्षा समिति 1.2 मानव संसाधन समिति 1.3 कार्यकारी समिति 1.4 जोखिम प्रबन्धन समिति 1.5 निगमित सामाजिक दायित्व समिति 1.6 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 1.7 स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति 1.8 वसूली व एनपीए प्रबन्धन समिति 1.9 ई-गर्वेनेंस समिति 1.10 जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 1.11 कारोबार दायित्व समिति उपर्युक्त सभी समितियां इस समय स्थाई स्वरूप की हैं । बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना बोर्ड स्तरीय समितियों के विचारार्थ विषय अन्य समितियां निम्नानुसार हैं - 1.1 क्रेडिट और निवेश समिति (सीआईसी) 1.2 क्रेडिट सिफारिश समिति (सीआरसी) 1.3 जोखिम और परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) 1.4 अधिकारियों की स्क्रीनिंग कमेटी (एससीई) 1.5 अधिकारियों की शेयर हस्तांतरण समिति 1.6 क्रेडिट संचालन समिति 1.7 कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई) 1.8 सहयोग न करने वाले और जान बुझ कर चूक करने वाले ऋणियों की पहचान के लिए समिति 1.9 आईटी समिति 1.10 अचल सम्पदा समिति (आरईसी) 1.11 राजभाषा कार्यान्वयन समिति 1.12 यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति 1.13 अनुवर्तन समिति (आईएफआरएस आधारित भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए) 1.14 मानव संसाधन समीक्षा समिति 1.15 स्टॉक एक्सचेंज के प्रकटीकरण के लिए संचालन समिति 1.16 खजाना कमेटी 1.17 सब्सिडियरी / एसोसिएट्स में आईएफसीआई के स्टेक के विनिवेश के लिए कार्यकारी समिति 1.18 रेटिंग समिति 1.19 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति (एफ़आरएमसी) 1.20 डिटेक्टिव एजेंसियों के लिए समिति 1.21 सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी शुल्क समिति 1.22 संचालन प्रबंधन समिति 1.23 एसेट मोनेटाइजेशन कमेटी कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड तथा बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त जन साधारण के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते । ये कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार निदेशकों तथा सांविधिक/नियामक निकायों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाते हैं । |
1.8 | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4 (1) (बी) (ix)] | (i) नाम व पदनाम |
(ii) टेलीफोन, फ़ैक्स व ईमेल आईडी | ||
1.9 | अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजे की प्रणाली सहित मासिक पारिश्रमिक [धारा 4 (1) (बी) (x)] | (i) सकल मासिक पारिश्रमिक सहित कर्मचारियों की सूची |
(ii) मुआवजे की प्रणाली जैसा कि उसके विनियमों में प्रदान किया गया है | ||
1.10 | सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4 (1) (बी) (xvi)] | (i) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम |
(ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। | ||
1.11 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित / ली गई है (धारा 4 (2)) |
कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाईः (i) मामूली दण्ड या अधिक दण्ड की कार्यवाहियों के लिए लम्बित एक (ii) मामूली दण्ड या अधिक दण्ड की कार्यवाहियों के लिए अन्तिम रूप दिया गया आरटीआई एक्ट की धारा 20(2) के अधीन, आरटीआई पूछताछों के निपटान के लिए सीपीआईओ के विरुद्ध आनुशासनिक मामले शून्य हैं । |
1.12 | आरटीआई (धारा 26) को समझने के लिए कार्यक्रम | |
i) शैक्षिक कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास आरटीआई एक्ट से सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं । एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते आईएफसीआई अपने कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है । ii) सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण आरटीआई एक्ट पर आवासीय कार्यशाला - 14-15 फरवरी, 2019 आरटीआई एक्ट, 2005 तथा आरटीआई नियम 2012 के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वयन - 11-12 जून, 2019 आरटीआई एक्ट 2005 की उभरती प्रवृत्तियां - 29-30 नवम्बर, 2019 (iii) सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आरटीआई पर प्रकाशित दिशानिर्देश तथा अपडेट सार्वजनिक संस्थान का उपक्रम होने के नाते आईएफसीआई आरटीआई अधिनियम के अधीन पारिभाषित दिशानिर्देशों का पालन करता है। |
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1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ नं॰ 1 /6 /2011- आईआर दिनांक2013/04/15] |
आईएफसीआई में सभी स्थानान्तरण, स्थानान्तरण पॉलिसी तथा कारोबार आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं। स्थानान्तरण पॉलिसी यहां दी गई है । |
2. बजट और कार्यक्रम
क्र. सं॰ | मद | प्रकटन विवरण |
क | ख | ग |
2.1 | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट सहित प्रत्येक एजेंसी को बजट आवंटित किया गया है [धारा 4 (1) (बी) (xx)] | (i) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट (ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना और कार्यक्रमों के लिए बजट (iii) प्रस्तावित व्यय (iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो (v) संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होने के स्थान पर किए गए संवितरण पर रिपोर्ट करें इसके कार्यात्मक / परिचालन डोमेन में से प्रत्येक को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के विवरण और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट के संकेत, वाणिज्यिक विश्वास के मामले हैं। सब्सिडी / प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिए बजट जैसे कि एसडीएफ़, एम-सिप्स और सीईजीएसएससी क्रम संख्या 2.3 पर, नीचे उपलब्ध कराया गया है। |
2.2 | विदेशी और घरेलू पर्यटन (एफ॰ नंबर 1/8 / 2012- आईआर, दिनांक 11.9.2012) |
(i) बजट लागू नहीं; |
ii) विभाग के प्रमुख और मंत्रालय और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे क) दौरे किए गए स्थान लागू नहीं |
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(iii) खरीद से संबंधित जानकारी क) नोटिस/निविदा पूछताछ, व इससे संबन्धित शुद्धिपत्र यदि कोई हो ख) खरीदे जाने वाले सामानों / सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित दी गई बोलियों का विवरण: ग) उपरोक्त के किसी भी संयोजन में - काम के अनुबंध समाप्त हो गए -तथा घ) दर / दर और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है। |
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2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का शिष्टाचार [धारा 4 (i) (बी) (xii)] | (i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम क) एसडीएफ- उपभोक्ता विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के तहत चीनी विकास निधि (एमओसीएएफ़पीडी) ख) एम-सिप्स - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमईआईटीवाई) ग) सीईजीएसएससी- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति (सीईजीएसएससी) के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना (एमओएसजेई) |
(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य क) एसडीफ - मंत्रालय की साइट पर योजना के विवरण ख) एमसिप्स - घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क)एसडीएफ ख) एमसिप्स ग)एमएसआईपीएस - निर्धारित प्रारूप में डेटा भरने के निर्देश के साथ आवेदकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज एमईआईटीवाई पोर्टल में उपलब्ध हैं https://www.msips.in/MSIPS/HomePage . सभी आवेदक अपनी परियोजना के अनुमोदन के बाद एमईआईटीवाई द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और डेटा जमा करने के लिए निर्देश और प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो लिंक भी उपलब्ध है जिसमें दावा प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।. ग) सीईजीएसएससी घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(iv) कार्यक्रम / योजना की अवधि क) एसडीएएफ़ ख)एमसिप्स ग) सीईजीएसएससी घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य क) एसडीएफ ख) एमसिप्स - ग) सीईजीएसएससी घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(vi) उपसहायता /आवंटित राशि / राशि की प्रकृति / पैमाने क) एसडीएफ - ख) एमसिप्स ग) सीईजीएसएससी घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(vii) उपसहायता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदण्ड
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(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि) क) एसडीएफ ख) एमसिप्स ग) सीईजीएसएससी घ) स्पेक्स एवं पीएलआई - योजनाएं अभी शुरू हुई हैं और अभी तक किसी भी वित्तीय लाभ का वितरण नहीं किया गया है। |
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2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फ.सं॰.1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013] |
(i) राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों को विवेकसम्मत और गैर-विवेकसम्मत अनुदान/आबंटन
आईएफसीआई में सूचना के अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात्, वर्ष 2013 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया । तब से 31.12.2020 तक दिए गए अनुदानों की सूचना निम्नानुसार है ।
विवेकसम्मत अनुदान - 26.62 लाख रुपए (फरवरी, 2015 में इन्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी) को)
(ii) सभी विधिक इकायइयों के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किए गए, जो यहां उपलब्ध हैं ।
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2.5 | सार्वजनिक प्राधिकरण [धारा 4 (1) (बी) (xiii)] द्वारा प्राप्त रियायतों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण, प्राधिकरण के परमिट | (i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण लागू नहीं |
(ii) दी गई प्रत्येक रियायत, अनुमति या प्राधिकार के लिएक) पात्रता मानदंडख) प्राधिकरणों की रियायत / अनुदान और / या परमिट प्राप्त करने की प्रक्रियाग) रियायतों / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पताघ) प्राधिकरणों के रियायत / परमिट के पुरस्कार की तारीखलागू नहीं | ||
2.6 | सीएजी व पीएसी पैरा [फ सं॰. 1/6/2011- आईआर दिनांक. 15.4.2013] |
सीएजी व पीएसी पैरा और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट (एटीआरस) संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखी गई है।सीएजी की टिप्पणियों और आईएफसीआई के प्रबंधन की टिप्पणियों को हमारी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो यहां उपलब्ध हैंइसके अलावा, आईएफसीआई में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध है इसके अलावा, आईएफसीआई में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध है |
3. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफेस
क्र. सं॰ | मद | प्रकटन विवरण |
क | ख | ग |
3.1 | नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए विवरण [धारा 4(1)(बी )(vii)] [फा सं 1/6/2011-आईआर दिनांक . 15.04.2013] | जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था(i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा एक्सेस किए जाते हैं(ii) के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थाक) नीति निर्माण / नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समयग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी ) के संपर्क विवरणआईएफसीआई के अंशधारक भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संगठन, अन्य राज्य द्वारा संचालित बीमा कंपनियाँ और जनता हैं। नीतियों से संबंधित मुद्दों को आईएफसीआई की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उठाया जा सकता है। आईएफसीआई की वेबसाइट और समाचार पत्रों में इसके तिमाही और वार्षिक परिणाम / रिपोर्ट प्रकाशित करता है।संगठन चार्ट यहाँ प्रदान किया गया हैहमारे विभिन्न कार्यालयों के लिए संपर्क विवरण यहां दिए गए हैंसंबंधित कार्यालयों / विभागों से कार्यालयीन समय के दौरान अर्थात सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक संपर्क किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, निवेशक / शेयरधारक निम्नलिखित के माध्यम से पहुंच सकते हैं। link |
सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी)(i) विशेष प्रयोजन वेहिकल (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)(iii) रियायत समझौते।(iv) संचालन और रखरखाव नियमावली(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में उत्पन्न अन्य दस्तावेज(vi) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया(ix) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतानलागू नहीं- आईएफसीआई किसी भी पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए रियायत जारी करने वाला प्राधिकरण नहीं है। | ||
3.2 | क्या नीतियों / निर्णयों का विवरण है, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें सूचित किया [धारा 4 (1) (ग)] |
महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या निर्णय की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें जो प्रक्रिया को अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए जनता को प्रभावित करते हैं; (i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय / विधान |
(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा लागू नहीं | ||
(iii) नीति तैयार करने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना लागू नहीं | ||
3.3 | व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से सूचना का प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4 (3)] | संचार (i) इंटरनेट (वेबसाइट) के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (बी) के तहत सुओ मोटों सूचना का खुलासा हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/ पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह वेब पेज भी शामिल है। इसके अलावा कुछ विशेष सूचनाएँ नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, मीडिया प्रसारण आदि के माध्यम से भी प्रकाशित की जाती हैं। |
3.4 | सूचना मैनुअल / हैंडबुक की पहुंच का रूप [धारा 4 (1) (बी)] | सूचना मैनुअल / हैंडबुक- उपलब्ध हैं:(i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप(ii) मुद्रित प्रारूपआरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (बी) के तहत सूचना के सू मोटो का खुलासा हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है-- स्वत: संज्ञान लेना https://www.ifciltd.com/ , इस वेब पेज सहित इसके अलावा कुछ निश्चित सूचनाओं को नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, मीडिया प्रसारण आदि के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाता है। |
3.5 | सूचना मैनुअल / हैंडबुक मुफ्त उपलब्ध है या नहीं [धारा 4 (1) (बी)] | उपलब्ध सामग्री की सूची(i) नि: शुल्क(ii) माध्यम की उचित लागत परआरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (बी) के तहत सुओ मोटों सूचना का खुलासा हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/ पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह वेब पेज भी शामिल है। वेबसाइट पर जानकारी तक पहुंच मुफ्त है। |
4. ई शासन
क्र. सं॰ | मद | प्रकटन विवरण | |
क | ख | ग | |
4.1 | वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल / हैंडबुक उपलब्ध है [फा सं॰. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.4.2013] | (i) अंग्रेजी आरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (बी) के तहत सुओ मोटों सूचना का खुलासा हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/ पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह वेब पेज भी शामिल है। | |
(ii) वर्नाकुलर / स्थानीय भाषाआरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (बी) के तहत सुओ मोटों सूचना का खुलासा हमारी हिन्दी वेबसाइट - https://www.ifciltd.com/?q=hi पर भी प्रकाशित किया गया है, हमारी हिन्दी वेब साइट का लिंक निम्नानुसार है - https://www.ifciltd.com/?q=hi/content/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%.... | |||
4.2 | मैनुअल / हैंडबुक जानकारी,अंतिम बार कब अपडेट की गई थी? [एफ नंबर १ / ६ / २०११-आईआर दिनांक १५.४.२०११] | वार्षिक अध्यतन की अन्तिम तारीख वैबसाइट नियमित रूप से अपडेट की जाती है | |
4.3 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4 (1) (बी) (xiv)] | (i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण | |
(ii) दस्तावेज़ / रिकॉर्ड / अन्य जानकारी का नाम / शीर्षक | |||
(iii) स्थान जहाँ उपलब्ध हो आरटीआई अधिनियम के खंड 4.1 (बी) के तहत सुतो प्रकटीकरण से संबंधित जानकारी और कुछ अतिरिक्त जानकारी हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/ पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें आरटीआई भी शामिल है। इसके अलावा, अन्य दस्तावेज हमारे आंतरिक आईटी सिस्टम पर उपलब्ध हैं और यदि ऐसे दस्तावेजों को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट नहीं दी जाती है, तो उपयुक्त आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के आधार पर इसे साझा किया जा सकता है। . | |||
4.4 | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4 (1) (बी) (xv)] | (i) संकाय का नाम व अवस्थिति तथा उपलब्ध कराई गई सूचना के विवरण
आईएफसीआई के शेयरधारक भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक, राज्यों द्वारा चालित बीमा कम्पनियां तथा जन साधारण है । शेयरधारकों का आईएफसीआई की वार्षिक महासभा में भाग लेने पर स्वागत किया जाता है । आईएफसीई अपने तिमाही तथा वार्षिक परिणाम/रिपोर्टें आईएफसीआई वेबसाइट तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित करता है । इसके अतिरिक्त, निवेशक/शेयरधारक निम्नलिखित लिंक की मार्फत इसे देख सकते हैं । संगठनात्मक चार्ट यहां दिया गया है । हमारे विभिन्न कार्यालयों के विवरण यहां दिए गए हैं । आरटीआई एक्ट के खण्ड 4.1 (ख) के अधीन, स्वतः प्रकटन से सम्बन्धित सूचना तथा कतिपय अतिरिक्त सूचना, इस वेब पेज सहित, हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/ पर पहले से ही उपलब्ध है (ii) संकाय के कार्य-घण्टे सम्बन्धित कार्यालयों/विभागों से सोमवार से शुक्रवार, कार्य घण्टों के दौरान अर्थात् प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है । (iii) सम्पर्क व्यक्ति व सम्पर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईःमेल) सीपीआईओ के सम्पर्क विवरण यहां दिए गए हैं । आरटीआई एक्ट, 2005 के ढांचे के अनुसार नागरिक सीपीआईओ के साथ सम्पर्क कर सकते हैं । कृपया नोट करें कि कम्पनी सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय या पाठ्य कमरे का रखरखाव नहीं करती है। |
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4.5 | ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4 (i) (ख) (xvii) के तहत दी जा सकती है |
(i) शिकायत निवारण तंत्र ग) लोकपाल |
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(ii) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण और प्रदान की गई जानकारी आईएफसीआई ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को 2013 से आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद, आईएफसीआई के लिए लागू किया है और नागरिकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान कर रहा है। निम्नलिखित आईएफसीआई द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपील की वर्ष-वार गणना है, और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर इसका निपटान किया गया: वित्तीय वर्ष 2012-13 - 32 आवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 - 134 आवेदन व 11 अपील. वित्तीय वर्ष 2014-15 - 110 आवेदन व 30 अपील. वित्तीय वर्ष 2015-16 - 114 आवेदन व 40 अपील. वित्तीय वर्ष 2016-17 - 142 आवेदन व 16 अपील. वित्तीय वर्ष 2017-18 - 95 आवेदन व 13 पहली अपील. वित्तीय वर्ष 2018-19 - 98 आवेदन व 07 पहली अपील | |||
(iii) पूर्ण योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची | |||
(iv) चल रही योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रम की सूचीचल रही सबसिडी / प्रोत्साहन योजनाओं का विवरण 2.3 में ऊपर दिया गया है। योजनाओं के अवलोकन के लिंक आसान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: क) एसडीएफ - एसडीएफ के बारे में मंत्रालय के साइट पर योजना के विवरण ख) एमसिप्स - एमसिप्स के बारे में ग) सीईजीएसएससी - सीईजीएसएससी के बारे में घ) स्पेक्स ङ) पीएलआई |
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(v) सभी अनुबंधों का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि शामिल है |
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(vi) वार्षिक रिपोर्ट | |||
(vii) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
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(viii) कोई अन्य सूचना जैसे कि |
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ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी)ग) से संबन्धित छमाही रिपोर्ट ग) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क से संबन्धित निष्पादनलागू नहीं | |||
4.6 | आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निपटान [फ.सं॰ 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013] |
(i) प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (ii) प्राप्त अपील के विवरण और जारी किए गए आदेश आईएफसीआई ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को 2013 से आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद, आईएफसीआई के लिए लागू किया है और नागरिकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान कर रहा है। आईएफसीआई द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपील की वर्ष-वार गणना निम्नानुसार है, और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर इसका निपटान किया गया: वित्तीय वर्ष 2012-13 : 32 आवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 : 134 आवेदन व 11 अपील वित्तीय वर्ष 2014-15 : 110 आवेदन व 30 अपील वित्तीय वर्ष 2015-16 : 114 आवेदन व 40 अपील वित्तीय वर्ष 2016-17 : 142 आवेदन व 16 अपील वित्तीय वर्ष 2017-18 : 95 आवेदन व 13 पहली अपील वित्तीय वर्ष 2018-19 : 98 आवेदन व 07 पहली अपील वित्तीय वर्ष 2019-20 : 117 आवेदन व 10 पहली अपील |
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4.7 | संसद में पूछे गए सवालों के जवाब [धारा 4 (1) (डी) (2)] | पूछे गए प्रश्नों के विवरण और दिए गए उत्तर | |
- जानकारी निर्धारित की जा सकती है
क्र. सं॰ | मद | प्रकटन विवरण |
क | ख | ग |
5.1 | इस तरह की अन्य जानकारी निर्धारित की जा सकती है [फ.सं॰. 1/2/2016-आईआर दिनांक। 17.8.2016, एफ नंबर 1/6/2011-आईआर डीटी। 2013/04/15] |
(i) के नाम व विवरण |
(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण सम्बन्धी थर्ड पार्टी ऑडिट का विवरण (क) किए गए ऑडिट की तारीखे - 15/06/2020 |
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(iii) संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से नीचे के स्तर के नहीं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (क) नियुक्ति की तारीख (ख) अधिकारियों के नाम व पदनाम लागू नहीं |
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(iv) स्वतः प्रकटन के परामर्श के लिए मुख्य हिस्सेदारों की परामर्श समिति (क) गठन की तारीख |
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(v) आरटीआई के अधीन बार-बार मांगी जाने वाली सूचना को चिन्हित करने के लिए आरटीआई में गहन अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति (क) गठन की तारीख |
6. स्वयं दी गई प्रकट सूचना
क्र. सं॰ | मद | प्रकटन विवरण | |
क | ख | ग | |
6.1 | मद / जानकारी का खुलासा किया ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा हो |
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6.2 | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (जीआईजीडबल्यू) के लिए दिशानिर्देश फरवरी (2009 में जारी किए गए और केंद्रीय सचिवालय नियमावली में कार्यालय प्रक्रियाओं (सीएसएमओपी) में शामिल हैं)। भारत) |
(i) क्या एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त हुआ और इसकी वैधता। लागू नहीं (ii) क्या वेबसाइट वेबसाइट पर प्रमाण पत्र दिखाती है? लागू नहीं |